रांची: नगर निकाय चुनाव को देखते हुए जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने सभी लाइसेंसी हथियारधारकों को अपने हथियार थाने में जमा करने का आदेश दिया है. जिले में कुल 3,722 लाइसेंस जारी हैं, जिनके बदले 3,834 हथियार दर्ज हैं.

बड़ी संख्या में हथियार अब भी जमा नहीं हुए
नियम के अनुसार चुनाव अवधि में इन हथियारों को अस्थायी रूप से जमा कराना अनिवार्य है. हालांकि, 19 फरवरी तक के आंकड़ों के अनुसार केवल 1,270 हथियार ही जमा कराए गए हैं. वहीं, 365 हथियारों को प्रशासन की ओर से छूट (एक्जेम्प्शन) दी गई है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में हथियार अब भी जमा नहीं हुए हैं. आज हथियार जमा करने की अंतिम तिथि है. ऐसे में प्रशासन की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिरी दिन कितने हथियार जमा होते हैं.
नहीं जमा करने पर क्या होगी कार्रवाई?
प्रशासन ने साफ किया है कि जिन लाइसेंसधारियों ने निर्धारित समय सीमा तक हथियार जमा नहीं किए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें लाइसेंस निलंबन या रद्द करना, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करना, हथियार जब्त करने की कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं.
प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारियों से अपील की है, कि वे चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें और तुरंत अपने हथियार संबंधित थाने में जमा कराएं, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.
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