रांची : रांची में चौकीदार नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रार्थियों के पक्ष में निर्णय लेते हुए नियुक्ति देने का निर्देश दिया है. यह मामला दिलीप कुमार यादव और संतोष मुर्मू द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने नियुक्ति नहीं मिलने को चुनौती दी थी.

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों प्रार्थी नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं. इसके बावजूद सरकार ने उन्हें केवल इस आधार पर नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया था कि वे संबंधित बीट से नहीं हैं. इस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि अभ्यर्थी सभी योग्यताएं पूरी करते हैं तो केवल बीट के आधार पर उनकी नियुक्ति नहीं रोकी जा सकती है. कोर्ट ने डिवीजन बेंच के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि प्रार्थी नियुक्ति के हकदार हैं और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शादाब बिन हक ने प्रभावी तरीके से पक्ष रखा.

