रांची/दिल्ली: झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रांची के एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI से कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार को हुई आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
दरअसल पिछले महीने ED के अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा दर्ज FIR की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था. ED के अधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.
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पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ा विवाद
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची पुलिस ने ED कार्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. अब यह कानूनी लड़ाई राज्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी के बीच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है.
CBI ने जांच शुरू कर की केस टेकओवर
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने रांची के एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड संख्या 5/2026 को टेकओवर कर लिया है. CBI की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में RC-03(S)/2026/SC-III/ND दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
