NEWS DESK: देश के मशहूर यूट्यूबर Elvish Yadav को बड़ी कानूनी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 2023 की एफआईआर को रद्द कर दिया है.यह मामला नोएडा से जुड़ा था, जहां एक रेव पार्टी में सांप के जहर के कथित इस्तेमाल को लेकर केस दर्ज किया गया था. उस समय आरोप लगाए गए थे कि पार्टियों में नशे के तौर पर सांप के जहर का इस्तेमाल हो रहा है. इस केस में कुछ सपेरों समेत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिनके जरिए एल्विश यादव का नाम सामने आया था.

गंभीर धाराओं में दर्ज था केस
एफआईआर में वन्यजीव संरक्षण कानून और नशीले पदार्थों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया था.अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एल्विश यादव के खिलाफ ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं, जिनसे आरोप साबित हो सकें. कोर्ट ने यह भी माना कि केस में कई कानूनी और प्रक्रियात्मक कमियां थीं.
आपको बता दें कि इस केस में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया था. सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी गौरव गुप्ता की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था.
सबूतों की कमी पर कोर्ट का फैसला
पुलिस ने इस केस में करीब 1200 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि एल्विश का संपर्क कुछ गिरफ्तार सपेरों से था. इसके अलावा, जांच के दौरान उन्हें पूछताछ के लिए कई बार लखनऊ भी बुलाया गया था.हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एल्विश यादव को बड़ी राहत मिल गई है और यह मामला यहीं खत्म हो गया है.

