बेल मिलने के बाद भी फिलहाल जेल ही होगा विनय चौबे का ठिकाना, जानियें क्यों

Ranchi: जेल में बंद झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे के लिए कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही...

Ranchi: जेल में बंद झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे के लिए कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद, वह फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे. भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आईएएस विनय चौबे को आज ही सेवायत भूमि घोटाला से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. लेकिन यह राहत उनकी रिहाई का रास्ता साफ नहीं कर सकी. क्योंकि हजारीबाग से जुड़े एक दूसरे लैंड स्कैम में भी विनय चौबे मुख्य आरोपियों में से एक हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है. इस मामले में अभी तक उन्हें किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिली है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

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दो प्रमुख मामलों में तकनीकी आधार पर मिल चुकी है राहत

इससे पहले विनय चौबे को दो प्रमुख मामलों में तकनीकी आधार पर राहत मिल चुकी है. झारखंड के चर्चित शराब घोटाले में भी उन्हें आरोपी बनाया गया था. इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भी उन पर जांच चल रही है. लेकिन इन दोनों ही मामलों में जांच ACB द्वारा चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, जिसके कारण विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल मिल गई. अब उनकी लीगल टीम की पूरी कोशिश हजारीबाग वन भूमि घोटाले (ACB कांड संख्या 11/2025) में जमानत लेने पर टिकी होगी. क्योंकि जब तक इस नए मामले में उन्हें बेल नहीं मिलती, तब तक अन्य सभी मामलों में बेक मिलने के बाद भी वह जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे.

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