Gumla: गुमला नगर परिषद में 14 मार्च को अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा. उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के मद्देनजर विधि-व्यवस्था बनाए के लिए निषेधाज्ञा लागू की गयी है. 14 मार्च को अनुमंडल कार्यालय परिसर में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. अनुमंडल पदाधिकारी-सह-दण्डाधिकारी राजीव नीरज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 मार्च 2026 को प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनुमण्डल कार्यालय परिसर एवं उसके 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है.

100 मीटर की परिधि में 5 या उससे से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते
जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में 100 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक है. अस्त्र-शस्त्र के साथ किसी प्रकार का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही परिसर में किसी प्रकार के घातक हथियार या विस्फोटक पदार्थ लाने एवं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह प्रावधान सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और नेपालियों एवं सिखों द्वारा पारंपरिक रूप से धारण की जाने वाली खुखरी एवं कृपाण पर लागू नहीं होगा.
सोशल मीडिया की भी होगी निगरानी
इसके अतिरिक्त गुमला नगर परिषद क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि यह प्रावधान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगा. हालांकि इन धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी प्रकार के निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबंधित रहेगा. जिला प्रशासन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा समूह सोशल मीडिया (WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter आदि) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी प्रकार का फेक न्यूज, भ्रामक संदेश, फोटो या सूचना का प्रसार नहीं करेगा. ऐसा पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करें.

