रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एक पोस्टिंग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया, जहां याचिकाकर्ता कृष्ण कन्हैया ने बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से 21 जनवरी के आदेश (जारी की गई पोस्टिंग) को चुनौती दी थी.

आदेश पर पहले से स्टे
दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कहा कि उसे पद पर प्रतिनियुक्ति दी गई थी, जहां वे पहले से कार्यरत थे. हालांकि, अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने उसे आदेश पर पहले से स्टे लगा दिया है. अदालत ने कहा कि जिस आदेश को चुनौती दी गई, उसे समय से पहले ही वापस ले लिया. ऐसे में इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में ऐसी जरूरत पड़ी तो याचिकाकर्ता को छूट दी जाती है, कि वे याचिका दायर करे.
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