रांची: कोरोना काल के पहले चरण में पलामू प्रमंडल के जंगलों को वन अधिकारियों के द्वारा काटे जाने के मामले की सीआईडी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने सीसीएफ और वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय निर्धारित किया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में कमलेश सिंह ने याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आद्या मिश्रा ने बहस की. अपनी बहस में उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्व के आदेश के बाद अब तक सीआईडी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और न ही अब तक दोषियों के विरुद्ध उचित जांच हुई है इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पेड़ काटने वाले और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वालो को कानूनी रूप से सजा मिले.


