रांची: जेपीएससी विज्ञापन बैकलॉग नियुक्ति 5/2026 के लिए उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1/8/2022 निर्धारित किए जाने और विज्ञापन संख्या 6/2026 के लिए उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1/08/2017 निर्धारित किए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रेल की तारीख निर्धारित की है.हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. दरअसल जेपीएससी की बैक लॉग परीक्षा में शामिल होने से वंचित होने वाले अभ्यर्थियों नीरज भगत और श्वेता कुमारी एवं अन्य कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष, अमृतांश वत्स और शुभम मिश्रा ने बहस की है. याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने बैकलॉग नियुक्ति के लिए आवेदन में जो उम्र सीमा का कट ऑफ डेट निर्धारित किया है उससे कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे इसलिए उम्र सीमा के कट ऑफ डेट में बदलाव किया जाना चाहिए.
जेपीएससी बैकलॉग नियुक्ति के कट ऑफ डेट मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
रांची: जेपीएससी विज्ञापन बैकलॉग नियुक्ति 5/2026 के लिए उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1/8/2022 निर्धारित किए जाने और विज्ञापन संख्या 6/2026...
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