वकील मनोज टंडन का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची DTO के...

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची DTO के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें पिछले महीने कार और मोटरसाईकील के बीच हुई टक्कर की घटना के बाद अधिवक्ता मनोज टंडन का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई . अदालत ने मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट अब इस मामले में 9 अप्रेल को सुनवाई करेगा. अधिवक्ता मनोज टंडन की ओर से हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी की अध्यक्ष ऋतु कुमार एवं अन्य वकीलों ने बहस की.

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *