Ranchi: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने पूर्व में जारी दो अलग-अलग आदेशों में हुई लिपिकीय त्रुटियों को सुधारते हुए शुद्धि-पत्र जारी किया है. विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता और वित्तीय लेन-देन में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन किए गए हैं.
पहले आदेश में संशोधन
विभाग द्वारा जारी पहले संशोधन के अनुसार, 22 दिसंबर 2025 को एक आदेश निर्गत किया गया था. इस आदेश में आवंटित राशि को ‘बुक ट्रांसफर’ के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, झारखंड को भेजने का उल्लेख था.
पदनाम में किया गया सुधार
शुद्धि-पत्र के माध्यम से अब इसे सुधार लिया गया है. विभाग ने निर्देशित किया है कि उक्त पदनाम के स्थान पर अब इसे विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, रांची पढ़ा जाए. इस बदलाव का सीधा अर्थ यह है कि संबंधित कार्य अब विशेष रूप से विद्युत प्रभाग के क्षेत्राधिकार में आएगा और राशि का हस्तांतरण भी इसी विशिष्ट विभाग को किया जाएगा.
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भुगतान प्रक्रिया में लचीलापन
इसी तरह दूसरे संशोधन के तहत, विभाग ने 16 जनवरी 2026 को जारी एक अन्य आदेश में भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाया है. पूर्व के आदेश में केवल बुक ट्रांसफर के माध्यम से राशि हस्तांतरित करने का प्रावधान था.
अब कई माध्यमों से होगा भुगतान
अब संशोधित आदेश के अनुसार, आवंटित राशि को बुक ट्रांसफर के अलावा निकासी कर बैंक ड्राफ्ट या पे-आईडी के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकेगा.
असमंजस की स्थिति को किया दूर
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन त्रुटियों के कारण वित्तीय प्रक्रियाओं और तकनीकी कार्यों के क्रियान्वयन में असमंजस की स्थिति बन रही थी.
