झारखंड पुलिस ट्रेड संवर्ग परीक्षा: चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य, 1789 कर्मियों से 15 दिनों में मांगी गई रिपोर्ट

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने विज्ञापन संख्या-01/2025 के तहत आयोजित पुलिस ट्रेड संवर्ग परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है....

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने विज्ञापन संख्या-01/2025 के तहत आयोजित पुलिस ट्रेड संवर्ग परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है. विभाग ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी चतुर्थवर्गीय कर्मियों के जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुलिस ट्रेड संवर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया में कोटिवार और क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान लागू हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा में शामिल हुए सभी 1789 अभ्यर्थियों के दावों की सत्यता की जांच की जा रही है.
 

 अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश: 

 
इस संबंध राज्य के सभी एसपी, कमांडेंट, को निर्देश किया गया है कि वे अपने-अपने जिला, इकाई या वाहिनी से संबंधित अभ्यर्थियों का डिटेल जुटाएं. जिनमें जाति प्रमाण-पत्र विज्ञापन संख्या-01/2025 के प्रकाशन की तिथि के बाद का निर्गत होना चाहिए. अभ्यर्थी की सेवापुस्तिक में दर्ज मूल कोटि और उनके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र का मिलान करना अनिवार्य है. कर्मियों को अपने जाति प्रमाण-पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी.मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित विहित प्रपत्र को भरकर सभी संबंधित दस्तावेज 15 दिनों के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. इसमें किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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