रांची: लैंड स्कैम के आरोपित निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ में भानु की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भानु प्रताप को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. भानु प्रताप बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला से जुड़े केस और बड़गाइ अंचल से जुड़े एक अन्य भूमी घोटाले के मामले में आरोपी है.


