Breaking- लैंड स्कैम: SC ने विनय चौबे को गवाहों से दूर रहने और अन्य शर्तों के साथ दी बेल

Ranchi/Delhi: हजारीबाग जिले के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में...

Ranchi/Delhi: हजारीबाग जिले के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने विनय चौबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उक्त मामले में जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है.

शर्तों के साथ मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने विनय चौबे को देश नहीं छोड़ने और गवाहों से दूर रहने की शर्त पर बेल दी है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है.

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हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने 6 जनवरी को विनय चौबे को इस मामले में बेल देने से इनकार कर दिया था और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

ACB केस और चार्जशीट

विनय चौबे ने जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में पिछले वर्ष अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है. इस केस में एसीबी ने विनय चौबे के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है.

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