पाकुड़ : हादसे में शिक्षक की मौत पर लोक अदालत का ऐतिहासिक फैसला, परिजनों को मिलेगा 1.13 करोड़ मुआवजा

लोक अदालत में सहमति से सुलझा मामला, बीमा कंपनी को एक माह में भुगतान का आदेश Pakur: पाकुड़ में सड़क दुर्घटना में...

लोक अदालत में सहमति से सुलझा मामला, बीमा कंपनी को एक माह में भुगतान का आदेश

Pakur: पाकुड़ में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक शिक्षक के परिजनों को आखिरकार न्याय के साथ बड़ी आर्थिक सहायता मिली है. न्याय सदन, पाकुड़ में आयोजित लोक अदालत की बेंच संख्या–02 ने समझौते के आधार पर मृतक के आश्रितों को कुल 1 करोड़ 13 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया है. बता दें कि साहेबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहंदीपोखर गांव निवासी शिक्षक शिव शंकर प्रमाणिक की 6 जनवरी 2023 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी. वह टेंपू से प्रखंड कार्यालय तालझारी में आयोजित एक सरकारी बैठक में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान ट्रैक्टर संख्या JH 17E 2737 ने टेंपू को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर पाकुड़ कोर्ट में मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या 80/2023 (दिनांक 19 दिसंबर 2023) दायर किया था. मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी, जिसे लोक अदालत में अंतिम रूप दिया गया.

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HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने मुआवजे पर जताई सहमति

लोक अदालत के समक्ष बीमा कंपनी HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कुल 1,13,00,000 रुपये मुआवजा देने पर सहमति जताई. आदेश के मुताबिक, शांति देवी को 35 लाख रुपये, जबकि विष्णु कुमार, अमित कुमार और कृष्ण कुमार को 26-26 लाख रुपये दिए जाएंगे. लोक अदालत ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि पूरी राशि एक माह के भीतर चेक या ऑनलाइन माध्यम से एमएसीटी, पाकुड़ के खाते में जमा कराई जाए. साथ ही, कोर्ट फीस (यदि देय हो) वापस करने का भी आदेश दिया गया है. इस फैसले से मृतक के परिजनों को न केवल न्याय मिला है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी बड़ी राहत मिली है.

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