Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट में पलामू हिरासत मौत मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए दो अलग-अलग मेडिकल सर्टिफिकेट पर संदेह जताया गया. अदालत ने सीजेएम पलामू से मूल दस्तावेज की मांग की है.
रिमांड के दौरान हुई थी युवक की मौत
दरअसल, मृतक युवक महफूज अहमद को नवाबाजार थाना ने उठाया था. उसके खिलाफ पांकी थाने में मामला दर्ज था, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया था और रिमांड के दौरान उसकी मौत हो गई थी. अदालत ने पांकी थाना कांड संख्या 25/2025 से जुड़े सभी मूल दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
मेडिकल सर्टिफिकेट में सामने आया विरोधाभास
अधिवक्ता शादाब इकबाल के अनुसार, सीजेएम पलामू के पास उपलब्ध दस्तावेजों में फिटनेस सर्टिफिकेट में मृतक को “फिट फॉर कस्टडी” बताया गया है, जबकि राज्य सरकार के शपथ पत्र में उसी फिटनेस सर्टिफिकेट में इंजरी का उल्लेख किया गया है. इसी विरोधाभास पर अदालत ने संदेह जताते हुए मूल कॉपी मंगाई है.
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