रांची: क्लर्क परीक्षा को लेकर 11 अप्रैल को निषेधाज्ञा लागू, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में भीड़, हथियार और लाउडस्पीकर पर रहेगा प्रतिबंध

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल न्यायालयों में सहायक/क्लर्क पद के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर कौशल परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं...

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल न्यायालयों में सहायक/क्लर्क पद के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर कौशल परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

सुबह 6:30 बजे से शाम 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा

यह निषेधाज्ञा 11 अप्रैल 2026 (रविवार) को सुबह 6:30 बजे से शाम 9:30 बजे तक प्रभावी रहेगी. परीक्षा केंद्र के रूप में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, प्रगति पथ, रांची को चिन्हित किया गया है. प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं. इसे देखते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निम्न गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा—

  • पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना
  • लाउडस्पीकर, माइक जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग
  • किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना
  • लाठी-डंडा, तीर-धनुष जैसे हथियारों का उपयोग
  • किसी प्रकार की सभा या बैठक का आयोजन

यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम लोगों से अपील की है, कि वे नियमों का पालन करते हुए परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करें.

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