राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी मधुकांत पाठक को राहत, कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने की दी अनुमति

रांची: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े आरोपी मधुकांत पाठक को बड़ी राहत दी...

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रांची: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े आरोपी मधुकांत पाठक को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति दे दी है, जो जमानत की शर्त के तहत कोर्ट में जमा था. यह मामला आरसी-02/2022 से संबंधित है, जिसमें मधुकांत पाठक आरोपी हैं. उन्होंने अदालत में आवेदन देकर पासपोर्ट वापस करने की मांग की थी.

याचिका में बताया गया कि 65 वर्षीय मधुकांत पाठक वर्तमान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में टीम मैनेजर और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें वर्ष 2026 से 2028 के बीच होने वाले कई अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स (जुलाई 2026), वर्ल्ड एथलेटिक्स जूनियर (अगस्त 2026) और एशियन गेम्स (सितंबर 2026) में भारतीय दल के साथ भाग लेना है. अदालत को यह भी बताया गया कि उनका पासपोर्ट 22 फरवरी 2027 को समाप्त हो रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए कम से कम छह महीने की वैधता जरूरी होती है. ऐसे में पासपोर्ट का नवीनीकरण आवश्यक है.

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