रांची/दिल्ली:
टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने ईडी और बचाव पक्ष की आंशिक बहस सुनने के बाद फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज कराने का निर्देश देते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में हुई.
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इससे पहले 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने भी आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पूर्व मंत्री को ईडी ने पिछले वर्ष 15 मई को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं. आरोप है कि उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी.
