सरहुल-रामनवमी पर बिजली सुरक्षा के सख्त निर्देश, जुलूस में 13 फीट से ऊंची झांकी-डीजे पर रोक

रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने सरहुल और रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. WP...

रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने सरहुल और रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. WP (PIL) No. 1715/2025 में उच्च न्यायालय के 3 अप्रैल 2025 और सर्वोच्च न्यायालय के 16 अप्रैल 2025 के आदेश के आलोक में यह दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

निगम ने स्पष्ट किया है कि 21 मार्च को सरहुल और 26 मार्च को रामनवमी के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए आयोजकों, शोभायात्रा समितियों और आम जनता को विशेष सावधानी बरतनी होगी.

बिजली आपूर्ति बंद नहीं होगी, सतर्कता जरूरी

जेबीवीएनएल के अनुसार, त्योहारों और जुलूस के दौरान सामान्यतः बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी, इसलिए सभी को बिजली तारों और उपकरणों के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी.

13 फीट से ऊंची झांकी-डीजे पर रोक

एडवाइजरी में कहा गया है कि जुलूस में निकलने वाले झंडे, वाहनों पर लगे साउंड सिस्टम (डीजे) और झांकियों की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर (13 फीट) से अधिक नहीं होनी चाहिए. ऊंचे झंडे या संरचनाएं बिजली के तारों के संपर्क में आकर दुर्घटना का कारण बन सकती हैं.

झंडा लगाने में बरतें विशेष सावधानी

निगम ने यह भी निर्देश दिया है कि झंडा खड़ा करते समय आसपास के बिजली तारों और उपकरणों का विशेष ध्यान रखा जाए. थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है.

वाहनों की छत पर बैठने पर पूर्ण प्रतिबंध

साथ ही बसों और अन्य बड़े वाहनों की छत पर किसी व्यक्ति के बैठने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे वाहनों पर ऊंची सामग्री या झंडा लगाने की भी मनाही की गई है.

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स्वयंसेवकों को दी गई जिम्मेदारी

शोभायात्रा के दौरान आयोजक समितियों के स्वयंसेवकों को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं पर लगातार नजर रखने और किसी भी लापरवाही को तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए हैं.

आम जनता के लिए विशेष अपील

आम लोगों से अपील की गई है कि वे रास्ते में पड़ने वाले बिजली तारों या उपकरणों को छूने या किसी डंडे या अन्य माध्यम से संपर्क करने की कोशिश न करें.

बड़े और ऊंचे वाहनों के उपयोग पर रोक

इसके अलावा, जुलूस में बड़े और अत्यधिक ऊंचे वाहनों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है. सभी आयोजक समितियों के लिए प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन अनिवार्य किया गया है.

आपात स्थिति के लिए जारी किए गए नंबर

किसी भी तरह की बिजली से संबंधित समस्या होने पर जेबीवीएनएल ने विभिन्न अधिकारियों के संपर्क नंबर भी जारी किए हैं, जिनमें कुसई कॉलोनी स्थित विद्युत नियंत्रण कक्ष (9431135682) सहित रांची, डोरंडा, न्यू कैपिटल, कोकर और खूंटी के कार्यपालक अभियंताओं के नंबर शामिल हैं.

अधिकारियों की अपील

विद्युत अधीक्षण अभियंता डी.एन. साहू ने सभी आयोजकों और आम जनता से अपील की है कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

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