रांची: झारखंड हाईकोर्ट में रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में सुनवाई हुई. गुरुवार के आदेश के आलोक में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा विभाग, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन और लॉ कॉलेज के निदेशक अदालत में उपस्थित हुए. कोर्ट ने सभी को UGC और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार कॉलेज संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
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साथ ही अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया, जो तीन सप्ताह के भीतर कॉलेज का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह और राधा कृष्ण गुप्ता ने पक्ष रखा. पिछली सुनवाई में लगाए गए एडमिशन पर रोक के आदेश को भी बरकरार रखा गया है.
