HC ने मुख्य सचिव, रांची विवि के VC और लॉ कॉलेज के डीन और डायरेक्टर को बुलाया

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी में अनियमितता से सम्बन्धित मामले की सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई...

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी में अनियमितता से सम्बन्धित मामले की सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने जब रांची यूनिवर्सिटी से पूछा कि लॉ कॉलेज में फुल टाइम प्रोफेसर की स्थाई नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं तब रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा जवाब दिया गया कि राज्य सरकार के द्वारा कोई भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है और यूनिवर्सिटी स्वयं नियुक्ति नहीं कर सकता है.

किन-किन अधिकारियों को बुलाया गया

नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से होती है. जिसपर अदालत ने नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मुख्य सचिव, वित विभाग, कुलपति रांची विश्वविद्यालय, डीन एवं निदेशक लॉ कॉलेज को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

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