धनबाद में बढ़ते प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने DC, SSP और नगर आयुक्त को किया तलब 

  राँची: धनबाद जिले में बढ़ते प्रदूषण और अवैध खनन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के...

 

राँची: धनबाद जिले में बढ़ते प्रदूषण और अवैध खनन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के DC, SSP और नगर आयुक्त को 2 अप्रेल को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. गुरुवार को ग्रामीण एकता मंच की जनहित याचिका पर सुनवाइ करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं. पिछली सुनवाई में अदालत ने जिला खनन पदाधिकारी को यह बताने को कहा गया है कि प्रदूषण रोकने के लिए निगम ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.जिसपर कोर्ट ने नाराज़गी जताई है.

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