Ranchi: रांची जिले में गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई का मौका देने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून के तहत नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. अब आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. जिला प्रशासन के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की शुरुआती कक्षाओं (एंट्री लेवल) में 25 प्रतिशत सीटें कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर अभिभावकों की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च 2026 कर दी गई है.

22 मार्च तक जरूर करें आवेदन
जिला प्रशासन ने बताया कि अब तक करीब 900 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. इसलिए जिन अभिभावकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आवेदन करें. अभिभावक rteranchi.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा. रांची जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 1161 सीटें आरक्षित की गई हैं. आवेदन के दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है—9304240308 (केवल व्हाट्सएप), 8757221429. जिला प्रशासन ने सभी योग्य अभिभावकों से अपील की है कि 22 मार्च से पहले आवेदन जरूर करें, ताकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके.

