Ranchi: रांची जिला बार एसोसिएशन (RDBA) के आगामी चुनावों को लेकर एडहॉक कमेटी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है. कमेटी ने एसोसिएशन से जुड़े सभी वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. इस आधिकारिक नोटिस के मुताबिक आगामी चुनावों में मतदान करने की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं को 31 मई 2026 तक अपने सभी बकाया शुल्क और दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने वाले अधिवक्ताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है.
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क्या कहता है BCI का रूल 40
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के रूल 40 के तहत अधिवक्ताओं के ऊपर कोई भी वित्तीय या अन्य देय राशि बकाया नहीं होनी चाहिए. ऐसे नए अधिवक्ता जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) की परीक्षा पास कर ली है उन्हें अपने परीक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों का सत्यापन झारखण्ड राज्य विधिक परिषद/बार काउंसिल से तुरंत करवा लेना होगा. साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम काउंसिल के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हो चुका है.
जिन अधिवक्ताओं ने AIBE परीक्षा पास नहीं की है और जिनका रूल 40 के तहत बकाया बाकी है या जिनका वेरिफिकेशन फॉर्म समय पर जमा या पूर्ण नहीं हुआ है वैसे वकील अधिवक्ता आगामी राँची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने से पूरी तरह वंचित हो सकते हैं.
