आरजी कर मेडिकल कॉलेज : दुष्कर्म और हत्या मामले में संदीप घोष के खिलाफ ईडी जांच की अनुमति, तीन आईपीएस निलंबित

News Wave Desk : पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्या मामले में...

News Wave Desk : पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बहुचर्चित दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा फैसला लिया है. शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल संदीष घोष के खिलाफ कानूनी कारवाई को मंजूरी दे दी है. इसके साथ प्रवर्तन निदेशालय को अब संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कारवाई करने और अभियोजन चलाने की अनुमति मिल गयी है. जानकारी हो कि मामला नौ अगस्त 2024 का है. जहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. साथ ही कहा कि अभया” के साथ हुए जघन्य अपराध के असली दोषियों की जल्द पहचान कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. ताकि बंगाल की जनता न्याय होते हुए देख सके. पूर्व टीएमसी सरकार ने जबरन मामले को रोक कर रखा था.

तीन आईपीएस निलंबित

इसके साथ ही शुभेंदू सरकार ने मामले में लापरवाही बरतने वाले तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इसमें पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व पुलिस उपायुक्त (उत्तर) अभिषेक गुप्ता और पुलिस उपायुक्त (मध्य) इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं. सीएम ने जानकारी दी कि तीनों अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को रिश्वत देने की कोशिश की थी. तीनों के खिलाफ विभागीय कारवाई की जायेगी.

 

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