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पलामू : पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा कल, केंद्रों के सौ मीटर के दायरे में धारा 163 लागू, फोटोकॉपी दुकानें रहेंगी बंद

Palamu : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आगामी 12 जुलाई को आयोजित होने वाली पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण,...

Palamu : झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आगामी 12 जुलाई को आयोजित होने वाली पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है. परीक्षा के सफल संचालन को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा एक सौ तिरसठ के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह सुरक्षात्मक आदेश परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के सौ मीटर के दायरे में प्रभावी रहेगा.

परीक्षा के दौरान प्रशासन अलर्ट, केंद्रों के आसपास लागू रहेंगे कड़े प्रतिबंध

इस दौरान परीक्षा केंद्रों की निर्धारित परिधि के भीतर किसी भी व्यक्ति के हथियार लेकर चलने और पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही बिना अनुमति लाउडस्पीकर अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, परीक्षा कार्य में बाधा डालने और धरना-प्रदर्शन करने पर भी पूरी रोक रहेगी. परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित सभी फोटोकॉपी दुकानों को भी परीक्षा अवधि के दौरान अनिवार्य रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है. यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में तैनात पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल के जवानों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर लागू नहीं होगी. जिला प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने तथा जारी सरकारी आदेशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है.

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