रांची: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के हार्डकोर कैडर महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उसे संगठन के नाम पर लेवी वसूलने प्रतिबंधित हथियार रखने से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है.
महेंद्र गंझू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. महेंद्र की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता तनु सिंह ने बहस की.
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शर्त के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने आरोपी की जमानत में यह शर्त रखी है कि उसका एक पारिवारिक सदस्य बेलर बनेगा. महेंद्र गंझू को जिस केस में बेल मिली है वह चतरा जिले से जुड़ा मामला है. चतरा जिले के कुंडा थाना की पुलिस ने महेंद्र को वर्ष 2024 में SLR हथियार और भारी मात्रा में गोली के साथ गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह जेल में बंद है.
