कैबिनेट का फैसलाः झारखंड सिटी टूरिस्ट एक्ट का गठन, देशी और विदेशी पयर्टकों के लिए टैक्स निधार्रित

रांचीः झारखंड सरकार ने झारखंड सिटी टूरिस्ट रूल का गठन कर लिया है. इसतके तहत देशी और विदेशी पर्यटकों को होटल में...

रांचीः झारखंड सरकार ने झारखंड सिटी टूरिस्ट रूल का गठन कर लिया है. इसतके तहत देशी और विदेशी पर्यटकों को होटल में ठहरने के लिए टैक्स का निर्धारण कर दिया गया है. भारतीय मूल के पर्यटक को बिना जीएसटी चार्ज वाले होटल में ठहरने पर दो फीसदी टैक्स देना होगा. 18 फीसदी के कम जीएसटी वाले होटलों में 2.5 फीसदी और 18 फीसदी से अधिक जीएसटी लेने वाले होटल में ठहरने पर पांच फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं विदेशी पर्यटकों को बिना जीएसटी वाले होटल में चार, 18 से कम जीएसटी वाले होटल में पांच और 18 से अधिक जीएसटी लेने वाले होटलों में ठहरने पर 19 फीसदी टैक्स देना होगा. यह फैसला गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी.  बैठक में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों में कार्य शुरू करने की स्वीकृति दी गई.

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शिशु देखभाल के लिए पहले साल में 100 फीसदी छुट्टी वेतन मिलेगा

शिशू देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी में पहले 365 दिन के लिए 100 फीसदी छुट्टी वेतन मिलेगा. जबकि अगले 365 दिन के लिए 80 फीसदी छुट्टी वेतन मिलेगा. राजकीय विश्वविद्यालयें के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई.

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