रांची: झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और बाइक के बीच टक्कर के साथ शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. पिछले सप्ताह रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त की गई कार को छोड़ने का आदेश दिया था. जिसके बाद अब डोरंडा थाना प्रभारी की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई है. यह याचिका डोरंडा थाना प्रभारी ने सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से दायर की है. बता दें कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और एक बाइक सवार की मामूली टक्कर हुई थी जिसके बाद कई घंटों तक हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ था और दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन के ऊपर दर्ज प्राथमिकी में पुलिस की जाँच पर रोक लगा दी है.


