रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने ED के अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. पिछली सुनवाई के दौरा ED और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए.

ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
दरअसल ED के अधिकारियों के विरुद्ध खिलाफ मनी लांड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. जिसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी.
फिलहाल पुलिस जांच पर लगी है रोक
इस याचिका में ईडी ने पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच पर रोक लगी हुई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई की इंट्री इस मामले में होगी.

