रांची: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची के एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI ने शुरू कर दी है. CBI ने एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड संख्या से कराने का 5/2026 को टेकओवर किया है. CBI की क्राइम ब्रांच ने कांड संख्या RC- 03(S)/2026/SC-III/ND दर्ज की है.

CBI की दस पन्नों की प्राथमिकी में घटना स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है. इस बीच राज्य सरकार झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है.
दरअसल ED के अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश सुनाया है. ED के अधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. जिसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में छापेमारी की थी.
पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. CBI जांच शुरू होने के बाद इस पूरे मामले में नए खुलासे हो सकते हैं.
सीबीआई इस बिंदु पर भी जांच कर सकती है कि क्या संतोष कुमार ने ED के अधिकारियों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा है या फिर उसने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसमें सच्चाई है.

