हिरासत में मौत मामले में HC में सुनवाई, सरकार ने कहा जेल में 427 और पुलिस हिरासत में 39 मौतें हुई

रांची : हिरासत में हुई मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस एम सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की...

रांची : हिरासत में हुई मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस एम सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की, सुनवाई के दौरान गृह कर एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दांडेल द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया, शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी गई की 2018 से अब तक जेल में कुल 427 मौतें हुई है वहीं पुलिस हिरासत में 39 लोगों की जान गई है वही जेल में हुई मौतों में कुल 202 मामले की ही ज्यूडिशल इंक्वारी हो पाई है वहीं पुलिस सिरसत में हुई 39 म्यूट में से 11 मामलों की जांच अब तक नहीं हो पाई है. 

क्या कहा हाई कोर्ट ने 

हाई कोर्ट ने यह कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 176 (1-क) ( भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196) के तहत पुलिस या न्यायिक हिरासत में मृत्यु, लापता होने या दुष्कर्म के हर मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक जांच अनिवार्य है ऐसे में जिन मामलों की जांच अब तक नहीं हो पाई है उसे पर प्रार्थी से अदालत ने सुझाव मांगा है और पूछा है कि आगे वह क्या चाहते हैं वही याचिका में उनकी मांग क्या है,अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को मुकर्रर की है.

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