रांची: झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और बाइक के बीच टक्कर के बाद उनकी जब्त की गई कार को अविलंब रिलीज करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है. गुरुवार को यह आदेश हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

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अधिवक्ता मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया
इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोज टंडन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पिछले सप्ताह रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त की गई कार को छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कार थाने में ही रखी गई है.
क्या है मामला
बता दें कि पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और एक बाइक सवार की मामूली टक्कर हुई थी जिसके बाद कई घंटों तक हाईवोल्टेज ड्रामा हुआ था और दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन के ऊपर दर्ज प्राथमिकी में पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है.

