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SC ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर लगाई रोक जिसमें अधिवक्ता मनोज टंडन की कार टक्कर मामले में CBI से मांगा था जवाब 

रांची. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें डोरंडा थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल...

रांची. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें डोरंडा थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल दुर्घटना मामले को लेकर अहम निर्देश जारी किए गए थे.

दरअसल, हाईकोर्ट ने खुद को पीड़ित बताने वाले युवक मोबाज खान द्वारा सोशल मीडिया पर कथित रूप से उन्मादी पोस्ट जारी करने के मामले को गंभीरता से लिया था.

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कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर मोबाज खान के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से कथित संपर्क और गतिविधियों की जांच करने का निर्देश दिया था. साथ ही शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया था.

अब SC ने हाईकोर्ट के इस जांच संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस हिस्से पर कोई रोक नहीं लगाई है, जिसमें अधिवक्ता मनोज टंडन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था. यानी अधिवक्ता के खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.

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