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GST घोटाले के आरोपी विक्की भालोटिया को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

Ranchi: 800 करोड़ रुपए के GST घोटाला के जरिये मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालोटिया की जमानत याचिका...

JHARKHAND HIGHCOURT

Ranchi: 800 करोड़ रुपए के GST घोटाला के जरिये मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालोटिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बुधवार को हाईकोर्ट ने विक्की को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है. इससे पहले 22 जुलाई को इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत याचिका ख़ारिज होने से विक्की को बड़ा झटका लगा है. इससे पहले रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने विक्की को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. विक्की पर शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है. इस मामले की जांच ED कर रही है. इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में शिवकुमार देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई का कारोबारी विक्की भालोटिया, कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा शामिल हैं. फिलहाल सभी आरोपी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.

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