रांची : नगर निगम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मतदान क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया है. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 फरवरी अपराह्न 5.00 बजे से 24 फरवरी प्रातः 7.00 बजे तक संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री, परोसने और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

बिक्री पर पूर्ण रोक, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
निर्देश के तहत सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो और गोदाम इस अवधि में बंद रहेंगे. किसी भी होटल, क्लब या लाइसेंस प्राप्त परिसर से शराब की बिक्री या सेवा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आम नागरिकों और लाइसेंसधारकों से चुनाव प्रक्रिया में सहयोग और निर्देशों के पालन की अपील की गई है.

