रांची : झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL पेपर लीक मामले में जेल भेजे गए वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर (एसओ) संतोष कुमार मस्ताना को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच ने जमानत प्रदान की है. अदालत ने उन्हें बिना किसी शर्त के जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

CID जांच और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई
बताते चलें कि अक्तूबर 2025 में JSSC-CGL पेपर लीक मामले की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर संतोष कुमार मस्ताना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सीआईडी ने उनके पास से मोबाइल और अन्य दस्तावेज जब्त किए थे.
इसी मामले में Exams fighters कोचिंग के संचालक कुणाल प्रताप सिंह के खिलाफ 22 दिसंबर को वारंट जारी किया गया था. इसके बाद 28 जनवरी को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने कुणाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. कुणाल को अब तक सीआईडी पांच बार समन कर चुकी है.

