Ranchi: कोरोना काल के पहले चरण में पलामू प्रमंडल के जंगलों को वन अधिकारियों के द्वारा काटे जाने के मामले की सीआईडी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने CID के ADG और इस मामले के जांच अधिकारी (DYSP) को अगली सुनवाई के सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने उक्त अधिकारियों को इस केस से जुड़े सभी तथ्यों के साथ अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीसीएफ और वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था जिसके आलोक में जवाब दाखिल किया गया है और यह बताया गया कि इस मामले में जांच की जा रही है.
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मामले में कमलेश सिंह ने दायर की है याचिका
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में कमलेश सिंह ने याचिका दायर की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा और आद्या मिश्रा ने बहस की. हाईकोर्ट अब 20 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
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