Ranchi: झारखंड के जेलों में रिक्त पदों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस एम सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर की है. पूर्व के सुनवाई में अदालत में रिक्त पदों को 6 माह के भीतर भरने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक पदों को नहीं भरे जाने और प्रक्रिया के नाम पर समय लिए जाने को लेकर कोर्ट नाराज नजर आया. हाई कोर्ट ने गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. साथ ही हिदायत दी है कि कनीय अधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र दाखिल न कराया जाए, अन्यथा कोर्ट कार्रवाई करेगी.
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1 मई तक शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
अदालत ने 1 मई तक शपथ पत्र के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. वहीं जवाब संतोषजनक नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई करने के विचार करने की बात कही. मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी. आपको बता दें कि अदालत ने झारखंड के जेलों में रिक्त पदों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई कर रही है. झारखंड के जेलों में लगभग 81 फीसदी पद खाली है.
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