रांची: राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड की अधिसूचना के अनुसार रांची नगर निगम चुनाव 23 फरवरी 2026, सोमवार को आयोजित होगा. मतदान के दिन प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दस्तावेज के बिना किसी को भी वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी.जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र जाने से पहले जरूरी दस्तावेज अवश्य जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे सहज रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

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ये पहचान पत्र होंगे मान्य
मतदान के लिए निम्न में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य होगा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड तथा फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज. प्रशासन ने नागरिकों से 23 फरवरी 2026 की तिथि याद रखने और समय पर मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है.
