रांची: जिला प्रशासन शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देने की प्रक्रिया चला रहा है. यह नामांकन 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल rteranchi.in के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो रही है.

आवेदन की तिथि बढ़ाई गई
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन 16 फरवरी से शुरू हुए थे. पहले इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च थी, लेकिन अभिभावकों की सुविधा के लिए इसे बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया.
उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक
आवेदन समाप्त होने के बाद 23 मार्च को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की. इस बैठक में शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए.
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सीटों से अधिक मिले आवेदन
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के 117 निजी स्कूलों में कुल 1161 सीटें आरक्षित हैं. इन सीटों के लिए 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं. आवेदकों ने कुल 3908 सीटों को अपने विकल्प के रूप में चुना है.
दस्तावेजों की जांच का निर्देश
उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि सभी आवेदनों के साथ जमा किए गए दस्तावेज जैसे आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र की जांच 26 मार्च तक पूरी कर ली जाए. यह जांच अलग-अलग विभागों के अधिकारी ऑनलाइन करेंगे.
लॉटरी से होगा चयन
जांच पूरी होने के बाद बच्चों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के जरिए किया जाएगा, जिसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी.
पारदर्शी प्रक्रिया का दावा
जिला प्रशासन का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे को अच्छी शिक्षा का मौका मिल सके.
अभिभावकों के लिए सुविधा
अभिभावक अपने आवेदन की स्थिति rteranchi.in पर जाकर देख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वहां दिए गए संपर्क नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

