रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बाल कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के मामले में दायर याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले को वापस सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया है और नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है.
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भर्ती प्रक्रिया और याचिका
दरअसल बाल कल्याण विभाग में 444 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी है. जिसके लिए JSSC ने विज्ञापन जारी किया था. इस नियुक्ति के लिए परीक्षा भी ले ली गई है और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है. जिसके बाद आकांक्षा कुमारी एवं 33 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, चंचल जैन और अमृतांश वत्स ने बहस की.
