रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग( JPSC ) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) में उम्र सीमा में छूट के लिए छात्रों के समूह के द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए JPSC को यह निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट का रूख करने वाले छात्रों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए. इस मामले में कुल 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अलग अलग वकीलों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, कुमार हर्ष,चंचल जैन और शुभम मिश्रा ने बहस की. अपनी दलील में उन्होंने तर्क दिया कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में देरी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है.JPSC ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है. जबकि अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए क्योंकि राज्य में परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं होती हैं जिससे कई योग्य छात्र बिना परीक्षा दिए ही ओवरएज हो गए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की बेंच में प्रार्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई.


