रांची: गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ में अमन श्रीवास्तव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

अमन श्रीवास्तव के ऊपर वर्ष 2023 में एटीएस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि वह रंगदारी के लिए अपने गुर्गों से धमकी दिलवाता है और रंगदारी नहीं देने पर गोली चलवाता है.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अमन श्रीवास्तव की वह याचिका भी स्वीकार कर ली है, जिसमें उसने यूएपीए एक्ट में आरोपी बनाए जाने को चुनौती दी थी. यूएपीए एक्ट हटने और जमानत मिलने से अमन श्रीवास्तव को बड़ी राहत मिली है.
हालांकि बेल मिलने के बाद भी अमन श्रीवास्तव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह अन्य कई गंभीर मामलों में आरोपी है.

