रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के मार्च माह में कोषागारों से राशि की निकासी के लिए निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के अनुसार पीएल खाते से 15 प्रतिशत की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी.

क्या दिए गए हैं निर्देश
• केंद्रीय योजना के तहत आवंटन के विरुद्ध पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी.
• केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण राशि तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि की भी निकासी की जा सकेगी.
• तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी. बशर्ते यह निकासी किए गए कार्यों के विरुद्ध व्यय के लिए हो.
• अन्य मामलों में योजना मद से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त कुल आवंटन के 15 प्रतिशत की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी.
• स्थापना व्यय मद के अंतर्गत शत प्रतिशत राशि की निकासी की जा सकेगी.

