रांची: वकील महेश तिवारी को महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट मामले में दोषी मानते हुए मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सह विशेष न्यायालय (MP/MLA कोर्ट) ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने IPC 354 के तहत 2 साल, IPC 323 के तहत 1 साल और IPC 341 के तहत 1 साल की सजा दी है.
कोर्ट ने यह मामला कोर्ट परिसर में अनुशासन से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए फैसला सुनाया. इस फैसले का हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है.
हाईकोर्ट परिसर में 1 मई 2012 को हुई थी मारपीट
यह मामला लगभग 14 साल पुराना है. झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एन एन तिवारी के कोर्ट के बाहर वकील महेश तिवारी ने महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट की थी.
महेश तिवारी के खिलाफ रांची के डोरंड थाना में कांड संख्या 191/2012 दर्ज किया गया था. इस केस की सूचक हाईकोर्ट अधिवक्ता ऋतु कुमार हैं.
