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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रजरप्पा मंदिर में प्रशासन की कार्रवाई तेज, 254 दुकानों को हटाने का दिया नोटिस

Ranchi: रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण कार्य में सुस्ती को लेकर झारखंड हाई कोर्ट की सख्ती के बाद रामगढ़ जिला...

Ranchi: रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण कार्य में सुस्ती को लेकर झारखंड हाई कोर्ट की सख्ती के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. पिछले दिन हाईकोर्ट द्वारा पर्यटन सचिव एवं रामगढ़ उपायुक्त को तलब किए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया और अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गयी है. इसी क्रम में रामगढ़ उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर बुधवार संध्या रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी के नेतृत्व में मंदिर परिसर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया. अधिकारियों ने पूरे परिसर का दौरा कर अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित दुकानदारों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी. निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट संचालकों, मंदिर के पुजारियों एवं दुकानदारों के साथ बैठक भी आयोजित की गयी, जिसमें अतिक्रमण हटाने के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चर्चा की गयी.

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अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी

जिला प्रशासन द्वारा 25 मार्च 2026 को मंदिर क्षेत्र के कुल 254 दुकानदारों को नोटिस देते हुए 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने एवं दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया है. अब निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आगे की कार्रवाई की तैयारी कर ली है. अधिकारियों ने सभी से प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा. प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी और मंदिर परिसर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लायी जायेगी. निरीक्षण के दौरान प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा रवींद्र कुमार गुप्ता, जिला पर्यटन पदाधिकारी संजीत कुमार, चितरपुर अंचल अधिकारी दीपक मिंज, न्यास समिति के सचिव शुभाशीष पंडा, असीम पंडा सहित कई मौजूद थे.

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