धनबाद: हज यात्रा और होटल व्यवसाय में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में धनबाद की अदालत ने आरोपी नौशाद अहमद उर्फ सैयद इरशाद को तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था. जिसकी सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार मिश्रा के न्यायालय में चल रही थी.
आरोपी ने वसूले ₹1.32 करोड़ से अधिक की राशि

आरोपी ने “लब्बैक टूर एंड ट्रैवल्स” के माध्यम से हज और उमराह यात्रा कराने तथा होटल व्यवसाय में निवेश का झांसा देकर लगभग 25 से अधिक लोगों से ₹1.32 करोड़ से अधिक की राशि वसूल ली थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक वर्षा द्विवेदी ने पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर उनसे धन लिया लेकिन न तो यात्रा की व्यवस्था की और न ही पैसा लौटाया. जिसके बाद अदालत ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.
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