गबन के आरोपी को पांच बार थमाया गया नोटिस, नहीं हुआ पेश,अब सचिवालय में 28 को हाजिर होने का अल्टीमेटम

Ravi Bharti RANCHI: झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भ्रष्टाचार और कार्य के प्रति लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की...

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RANCHI: झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भ्रष्टाचार और कार्य के प्रति लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अब और सख्त होती दिख रही है. विभाग ने लंबे समय से विभागीय कार्रवाई से बच रहे निलंबित कर्मचारी संतोष कुमार के खिलाफ अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है.

समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक चेतावनी

बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद जांच से बचते रहे इस कर्मचारी को अब विभाग ने समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक चेतावनी जारी की है.मामला संतोष कुमार, तत्कालीन उच्चवर्गीय लिपिक (लेखा), पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल, रांची से जुड़ा है. वर्तमान में वे निलंबित हैं और उनका मुख्यालय कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, हटिया योजना, रांची निर्धारित किया गया है.

विभाग द्वारा आदेश संख्या-231 (दिनांक 31.12.2025) के तहत उनके विरुद्ध गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई संचालित है.हैरानी की बात यह है कि जांच पदाधिकारी ने एक-दो बार नहीं, बल्कि पत्रांक 40, 55, 95, 122 और 187 के माध्यम से जनवरी से मार्च 2026 तक कुल पांच बार नोटिस भेजकर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया. इसके बावजूद संतोष कुमार ने विभागीय आदेशों की अनदेखी करते हुए एक बार भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई.

अब भारी पड़ सकती है सरकारी आदेशों की अवहेलना

अब विभाग ने इसे अनुशासन के प्रति खुली चुनौती मानते हुए अंतिम चेतावनी जारी की है. आदेश के अनुसार, संतोष कुमार को 28 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे नेपाल हाउस सचिवालय, डोरंडा (रांची) के कक्ष संख्या-213 में साक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा.सूत्रों के अनुसार,यह उनके लिए अंतिम अवसर है.यदि वे इस बार भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो विभाग उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा. विभाग का यह सख्त रुख अन्य लापरवाह कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना अब भारी पड़ सकती है.

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